सार्वजनिक स्थान पर पॉलीथिन फेंकी तो लगेगा 1000 रुपये जुर्माना
- प्रदेश सरकार का आदेश मिलने पर जिला प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई
-100 ग्राम पॉलीथिन पर 1000 और 5 किलोग्राम मिलने पर 25 हजार तक जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। अब सार्वजनिक स्थान पर पॉलीथिन फेंकना धूम्रपान का सेवन करने से महंगा पड़ेगा। अगर पॉलीथिन फेंकी तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यहीं नहीं, निजी मकान के अंदर पॉलीथिन का कूड़ा मिला तो भी 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जबकि संस्थागत, औद्योगिक, आईटी आदि भवन मालिकों पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई से 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन पर रोक लगा दी है। सोमवार को इसका आदेश जिला प्रशासन को मिल गया है। आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगा। आदेश के तहत अगर किसी के पास 100 ग्राम पॉलीथिन मिलती है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पांच किलोग्राम या उससे ऊपर पॉलीथिन मिलती है तो उस पर 25000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा किसी भी संस्थागत, कॉमर्शियल, होटल, बैंक्वेट, दुकान, रेस्तारां, ढाबा, ऑफिस और उद्योग के बाहर या अंदर पॉलीथिन का ढेर मिलता है या वे रोड, गली, ड्रेन, नदी, लेक, तालाब, जंगल में पॉलीथिन डालते हैं तो उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वाद में दोषी सिद्ध होने पर सजा के साथ जुर्माना भी
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश-2013 की धारा आठ में सजा का प्रावधान दिया गया है। धारा आठ (1) के तहत अगर कोई उपयोग करता है या उपयोग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और वाद में दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे एक माह तक की सजा होगी। एक हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार में छह माह की सजा व 5 से 20 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। धारा आठ (2) में अगर कोई विर्निर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात-निर्यात करेगा तो उस पर छह माह से एक साल की सजा और 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा-8 (तीन) में उन लोगों को शामिल किया गया है, जो आदेश का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने के लिये प्रेरित करेगा, उसे पहली बार दोषी पाये जाने पर एक हजार से 25000 तक जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार में एक माह की सजा के साथ पांच से 50 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
पॉलीथिन पकड़ने जोन पर ऐसे लगेगा जुर्माना
पॉलीथिन की मात्रा जुर्माना (रुपये)
100 ग्राम तक 1000
101 से 500 ग्राम 2000
500 ग्राम से एक किलोग्राम 5000
एक से 5 किलोग्राम 10000
पांच किलोग्राम से अधिक 25000
32 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त, 16500 जुर्माना
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता उत्सव शर्मा ने बताया कि सोमवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न जगह से 32 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की गई है। उन पर 16500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जेवर में 50 माइक्रोन से कम वाली 60 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की गई है। नगर पंचायत ने सबसे अधिक दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों से पॉलीथिन जब्त की है।