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डीयू छात्रसंघ चुनाव

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छात्रसंघ चुनाव में न हो संपत्ति विरुपण : हाईकोर्ट
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने डीयू के आगामी छात्रसंघ चुनाव में सार्वजनिक व निजी संपत्ति का विरुपण न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश केंद्र सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय व दिल्ली पुलिस को दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संपत्ति विरुपण रोकथाम कानून व उसके प्रावधान का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए, ताकि छात्र प्रचार के लिए शहर को बदरंग न करें। डीयू छात्रसंघ का चुनाव सितंबर में होना है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति विरुपण में दीवारों पर लिखना या तस्वीरें बनाना ही नहीं, बल्कि पोस्टर व होर्डिंग लगाना भी शामिल है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। खंडपीठ ने यह निर्देश अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मनचंदा ने छात्रसंघ चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरुपण पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की थी। ब्यूरो
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