शत्रु संपत्ति से हटाएंगे कब्जा
- कस्टोडियन कार्यालय ने जिलाधिकारी को जमीन खाली कराने का दिया आदेश
- हाईकोर्ट से रद्द् हो चुका है यथास्थिति का आदेश, आठ लोगों का है कब्जा
जिले में शत्रु संपत्ति का हाल
35 हेक्टेयर है कुल रकबा
11.56 हेक्टेयर जमीन से हटेगा कब्जा
154 करोड़ है खाली कराई जाने वाली जमीन की कीमत
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के तीन गांवों में शत्रु संपत्ति की 11.5526 हेक्टेयर जमीन खाली कराई जाएगी। इस संबंध में कस्टोडियन कार्यालय ने जिलाधिकारी को आदेश जारी किया है। आदेश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खाली कराई जाने वाली जमीन की कीमत करीब 154 करोड़ रुपये आंकी गई है। फिलहाल इस पर आठ लोगों का अवैध कब्जा है।
जिले के बरौला, शाहबेरी और बिलासपुर गांव के 12 खसरा नंबर में शत्रु संपत्ति की 11.55 हेक्टेयर जमीन है। प्रशासन ने जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन कब्जाधारकों ने हाईकोर्ट से यथास्थिति का आदेश ले लिया था। हालांकि इस बीच कस्टोडियन ने सर्वे कर जमीन का मूल्यांकन करा लिया। अब हाईकोर्ट ने जमीन से यथास्थिति के आदेश को रद्द कर दिया है। जिसके बाद केंद्र सरकार के कस्टोडियन कार्यालय ने जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के सार्वजनिक नोटिस जारी करने के बाद कस्टोडियन कार्यालय ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में शत्रु संपत्ति श्रेणी में सबसे ज्यादा जमीन बरौला गांव में है। जिसकी कीमत करीब 116 करोड़ हैं। वहीं शाहबेरी गांव की शत्रु संपत्ति की जमीन की कीमत साढ़े 27 करोड़ के करीब हैं। संबंधित एसडीएम को जमीन खाली कराने की कार्रवाई करनी होगी।
शाहबेरी समेत कई जगह है अवैध कब्जा
जिले में शत्रु संपत्तियों के 276 गाटा हैं। इनमें से 225 गाटा संख्या दादरी तहसील में है। सभी गाटों में करीब 35 हेक्टयर जमीन है। जो जेवर बांगर, तिरथली, बरौला, शाहबेरी, फतेहपुर अट्टा, बिलासपुर समेत अन्य गांवों में है। करीब 50 प्रतिशत शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा है।
संपत्ति की होगी नीलामी
कस्टोडियन कार्यालय शत्रु संपत्ति को नीलाम करने की तैयारी कर रहा है। कुछ समय पहले रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शत्रु संपत्ति का सर्वे किया गया था। साथ ही प्रशासन ने संपत्ति की वाणिज्यिक, कृषि और आवासीय के आधार पर मूल्यांकन भी किया था। जिसकी रिपोर्ट कस्टोडियन को दी गई थी।
हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेशों को रद्द् कर दिया हैं। जिन लोगों ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। उनको जमीन खाली करनी होगी। इस संबंध में संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। जमीन खाली कराकर कस्टोडियन को सौंपी जाएगी। -
डाॅ. नितिन मदान, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)