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नीमका गांव बीपीएल राशन धांधली मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बन्द लिफाफे में मांगा जवाब

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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बंद लिफाफे में मांगा जवाब
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नीमका गांव बीपीएल राशन धांधली मामला, अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी
पुन्हाना। भले ही हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को डीपो होल्डरों के जरिये ऑनलाईन डिलेवरी करने की योजना बना रखी है लेकिन उसके बावजूद डीपो होल्डर बेईमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला पुन्हाना खंड के गांव नीमका का सामने आया है जहां कई महिनों के राशन को डीपो होल्डर अधिकारियों के साथ मिली भगत करके हजम कर गया वहीं कई महिनों को राशन बांटा ही नहीं गया है। ग्रामाणों ने उनको राशन दिलाने बारे और डीपू होल्डर के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसडीएम पुन्हाना, डीसी नूंह और डीफएससी नूंह से कई बार शिकायत की लेकिन राजनीतिक दवाब के चलते और डीपो होल्डर की पहुंच की वजह से कभी जांच सही माईने में की ही नहीं गई और सभी जांचों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आखिरकार इस मामले को ग्रामीणों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ऐडवोकेट तालीम हुसैन ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर राशन में घपले की डिस्ट्रिक्ट विजिलैंस पुलिस जांच कर रही है। जांच को कई महिना बीत जाने के बाद भी विजिलैंस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बार में उसने ग्रामीणों की मांग पर अदालत में एक जनहित याचिका दायर की है। राशन धांधली के मामले की सुनवाई करते हुऐ बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट ने चिन्ता जताते हुए डिस्ट्रिक्ट विजिलैंस पुलिस से बंद लिफापे में आगामी 18 दिसंबर को जवाब मांगा है।
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याचिकाकर्ता इलयास के ऐडवोकेट तालीम हुसैन ने बताया कि उन्होंने अदालत के सामने जो दस्तावेज पेश किए हैं उनमें अदालत को बताया गया है कि मई और जून 2018 के राशन (गेहूं) में 112 क्विंटल तथा जुलाई और अगस्त, 2017 में 18 क्विंटल का घपला है तथा मार्च और जून 2018 में गरीबों को राशन बांटा हीं नहीं गया है। अदालत ने गरीबों को राशन न मिलने पर कठोर संज्ञान लिया है। उनको उम्मीद है कि अदालत के आदेश के बाद गरीबों को राशन मिल सकेगा और आरोपी डीपू होल्डर और अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकेगी।
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