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जीएसटी देने के बाद मिलेगी क्रिसमस व नए साल का जश्र मनाने की अनुमति

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जीएसटी देने पर ही मिलेगी क्रिसमस
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नव वर्ष का जश्न मनाने की अनुमति
- कलेक्ट्रेट स्थित जिला मनोरंजन कर विभाग से लेनी होगी पार्टी के आयोजन की अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। इस बार क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की अनुमति जीएसटी जमा करने के बाद ही मिलेगी। जीएसटी जमा होने के बाद जिला मनोरंजन कर विभाग अनुमति जारी करेगा। अब से पहले मनोरंजन कर के रूप में यह शुल्क लिया जाता है। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी करने वालों को भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति पार्टी की तो प्रशासन आयोजन बंद कराने के साथ कार्रवाई करेगा।
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सिटी मजिस्ट्रेट गुंजा सिंह ने बताया कि नए साल और क्रिसमस पर होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब आदि में पार्टी का आयोजन होगा। इसके आयोजन की अनुमति लेनी होगी। साथ ही अगर वहां टिकट से प्रवेश दिया जाएगा तो उनको अनुमति लेने के साथ जीएसटी देना होगा, उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 की धारा 4 (क) के तहत सक्षम प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। आयोजन की अनुमति के लिए अग्निशमन, आबकारी, पुलिस आदि विभाग से प्रमाण पत्र लेना होगा। जिसके बाद प्रशासन आयोजन की अनुमति देगा। वहीं, सोसाइटी, पार्क, सेक्टर आदि सार्वजनिक स्थानों पर भी कार्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति लेनी जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई बिना अनुमति कार्यक्रम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम भी तत्काल बंद करवा दिया जाएगा। डीएम बीएन सिंह की तरफ से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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