पत्नी की हत्या के दोषी पति और दो दोस्तों को उम्रकैद
फरीदाबाद। दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने और उसके शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 1.10-1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना सदर बल्लभगढ़ में 23 मार्च 2014 को दर्ज मामले के अनुसार गांव बुखारपुर निवासी विरेंद्र सिंह 23 मार्च को अपने खेतों पर पहुंचे, तो देखा कि खेतों के साथ पड़े उपलों में से धुआं उठ रहा है। नजदीक पहुंचकर उन्होंने देखा कि उपलों में एक महिला का पैर दिखाई दे रहा है। इस बारे में उन्होंने गांव के सरपंच को सूचित किया व पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान गुरुग्राम में दर्ज डकैती के एक मामले में पुलिस ने गुरुग्राम निवासी सुरेंद्र उर्फ चोटी, मुकेश व रोहिणी (दिल्ली) निवासी हरप्रीत को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इन्होंने सुरेंद्र की पत्नी रेखा की गोली मारकर हत्या कर उसके शव को बल्लभगढ़ में पेट्रोल डालकर जलाया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि रेखा के किसी व्यक्ति से अवैध संबंधों के शक में सुरेंद्र ने मुकेश व हरप्रीत के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था, जिसमें शुक्रवार को अदालत ने सजा सुनाई।