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Noida: 23 तक ड्रोन उड़ाने और जुलूस पर रोक, त्योहारों के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने लागू की धारा 163

Sun, 19 Oct 2025 06:42 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
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demo - फोटो : संवाद
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दिवाली समेत अन्य त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था व शांति के लिए कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसकी पांबदियां 18 अक्टूबर से 23 तक प्रभारी रहेंगी। इस दौरान ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस या सार्वजनिक सभा बिना अनुमति के आयोजित नहीं की जा सकेगी।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और आवासीय इलाकों में 40 से 75 डेसिबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे बजाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ड्रोन कैमरे का उपयोग भी पुलिस से अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। 

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