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आरटीई के तहत मनचाहे स्कूल में दाखिले का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

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एक निजी स्कूल में दाखिला दिलाने की एक मां की अपील से जुड़ा मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून किसी खास स्कूल को चुनने का अधिकार नहीं देता। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सुनाया। यह मामला बच्चे को एक निजी स्कूल में दाखिला दिलाने की एक मां की अपील से जुड़ा है। उन्होंने पहले भी इस मामले में कोर्ट का रुख किया था लेकिन तब शैक्षणिक सत्र खत्म हो चुका था।
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एकल न्यायाधीश पीठ ने पहले कहा था कि सत्र खत्म होने के बाद अगले साल उसी स्कूल में दाखिले का आदेश नहीं दिया जा सकता। बाद में यह मामला पीठ के सामने आया, जहां अपील करने वाली महिला ने अपने बच्चे को 2024-25 सत्र में उसी स्कूल की अगली कक्षा में दाखिला देने की मांग की। लेकिन, हाईकोर्ट ने मांग खारिज कर दी।
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