2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को बरी कर दिया वहीं एक को दस साल की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि इस मामले में दो आरोपियों मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजिली को बरी कर दिया है जबकि तारिक अहमद डार को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि तारिक पहले ही 11 साल की सजा जेल में काट चुका है इसलिए उसे अब आगे सजा नहीं हो सकती। इस तरह तीनों ही आरोपी बरी हो गए।
राजधानी में दीवाली से दो दिन पहले सरोजनी नगर, पहाड़गंज व डीटीसी बस में हुए धमाकों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 200 से अधिक जख्मी हुए थे।