फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में 2 आरोपी बरी, एक को 10 साल की सजा

Thu, 16 Feb 2017 10:38 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
patiala house court - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए ‌2 आरोप‌ियों को बरी कर द‌िया वहीं एक को दस साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि इस मामले में दो आरोपियों मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजिली को बरी कर दिया है जबकि तारिक अहमद डार को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि तारिक पहले ही 11 साल की सजा जेल में काट चुका है इसलिए उसे अब आगे सजा नहीं हो सकती। इस तरह तीनों ही आरोपी बरी हो गए।

राजधानी में दीवाली से दो दिन पहले सरोजनी नगर, पहाड़गंज व डीटीसी बस में हुए धमाकों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 200 से अधिक जख्मी हुए थे।
विज्ञापन

डार समेत 5 बनाए गए थे आरोपी

स‌‌ितंबर 13 2008 में हुआ द‌िल्ली ब्लास्ट - फोटो : सोशल मीड‌िया
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में मोहम्मद तारिक अहमद डार समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया था।

इनमें से तीन ने 2010 में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। अन्य तीन आरोपियों ने आरोपों को खारिज करते हुए मुकदमा लड़ने का फैसला किया था। पेश मामले की सुनवाई करीब 12 साल से चल रही है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें