अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है तो परिवहन विभाग से संबंधित काम सोमवार से नहीं होंगे। विभाग ने बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के 13 कामों पर रोक लगा दी है, इसलिए वाहन की फिटनेस हो या फिर रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई काम चालक पहले नंबर प्लेट लगवा लें इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) का रुख करें।
परिवहन अधिकारियों के मुताबिक, परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार 19 अक्तूबर से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहन का कोई काम विभाग में नहीं किया जाएगा। मसलन, ऐसे वाहनों का न टैक्स कटेगा और न ही फिटनेस आदि से जुड़ा कोई काम किया जाएगा।
रोजाना 150 से अधिक आवेदक इस तरह के कामों को कराने के लिए आते हैं। अब तक एचएसआरपी न होने पर केवल व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र देने पर रोक थी, लेकिन अब निजी व व्यावसायिक दोनों तरह के वाहनों के परिवहन विभाग से जुड़ा कोई काम नहीं हो पाएगा। गौतमबुद्ध नगर जिले में 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वाहन हैं। इनमें से आधे से ज्यादा पर अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं हैं।
बिना एचएसआरपी नहीं होंगे ये काम
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) से संबंधित काम
- सेकेंड हैंड वाहनों के रजिस्ट्रेशन व ट्रांसफर की प्रक्रिया
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर पते में बदलाव
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण
- वाहनों के ट्रांसफर से संबंधित नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
- हाईपोथैकेशन केंसेलेशन और हाईपोथैकेशन एंडोर्समेंट
- व्यावसायिक वाहनों के नए परमिट व पुरानों का नवीनीकरण
- व्यावसायिक वाहनों के अस्थायी परमिट व विशेष परमिट
- व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़ा काम
- व्यावसायिक वाहनों के टैक्स से जुड़े सभी तरह के काम