दिल्ली हाई कोर्ट ने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में किसी भी खबर या बहस के हवाले से टीवी पत्रकार अरनब गोस्वामी और उनके न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
इस मामले में शशि थरूर ने अपनी पत्नी की मौत मामले में रिपब्लिक टीवी द्वारा प्रसारित खबरों पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश मनमोहन ने गोस्वामी और चैनल को नोटिस जारी किया और थरूर की याचिका के संबंध में जवाब मांगा कि उनके चैनल द्वारा हाई कोर्ट की कार्यवाही की कथित तौर पर गलत रिपोर्टिंग की गई।
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मामले को विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है और इसके बाद ही, उस पर एक विस्तृत आदेश पारित किया जा सकता है।