बहुचर्चित निठारी कांड के नौंवे केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार की दोपहर सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत ने कोली पर 35 और पंधेर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
25 वर्षीय मेड से रेप के बाद हत्या करने के आरोप में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को समाज के लिए नासूर भी बताया है। कोर्ट ने दोनों को अपहरण, रेप, हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में दोषी मानते हुए फैसला दिया है।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10:55 बजे कोली और पंधेर को डासना जेल से कड़ी सुरक्षा में सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। पंधेर की ओर से अधिवक्ता देवराज सिंह व कोली ने अपनी खुद बहस की।
वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से जेपी शर्मा ने सजा पर बहस की। इसके बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए दोपहर एक बजे का समय निर्धारित किया। सवा एक बजे अदालत ने 113 पेज का फैसला सुनाते हुए दोनों को समाज के लिए नासूर बताते हुए फांसी की सजा सुनाई।