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निठारी केसः कोर्ट ने दोनों को समाज के लिए नासूर बताते हुए सुना दी फांसी की सजा

Fri, 08 Dec 2017 09:10 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद

सार

बुलंदशहर, हापुड़ व गाजियाबाद संस्करण में प्रथम पेज पर प्रस्तावित
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08 दिसंबर
 निठारी के नौवें केस में भी कोली-पंधेर को फांसी
- सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई सजा और जुर्माना भी लगाया 
-  कोर्ट ने 113 पेज के फैसले में दोनों को बताया समाज के लिए नासूर 
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। 
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बहुचर्चित निठारी कांड के नौंवे केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार की दोपहर  सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत ने कोली पर 35 और पंधेर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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25 वर्षीय मेड से रेप के बाद हत्या करने के आरोप में सजा सुनाई गई है।  कोर्ट ने दोनों को समाज के लिए नासूर भी बताया है। कोर्ट ने दोनों को अपहरण, रेप, हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में दोषी मानते हुए फैसला दिया है।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि  शुक्रवार सुबह 10:55 बजे कोली और पंधेर को डासना जेल से कड़ी सुरक्षा में सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। पंधेर की ओर से अधिवक्ता देवराज सिंह व कोली ने अपनी खुद बहस की।
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वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से जेपी शर्मा ने सजा पर बहस की। इसके बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए दोपहर एक बजे का समय निर्धारित किया। सवा एक बजे अदालत ने 113 पेज का फैसला सुनाते हुए दोनों को समाज के लिए नासूर बताते हुए फांसी की सजा सुनाई।
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इस-इस मामले में मिली है फांसी की सजा

- 13 सिंतबर 2009 को एक बच्ची की हत्या के मामले में कोली-पंधेर को फांसी
- 12 मई 2010 को एक बच्ची की हत्या के मामले में कोली को फांसी
- 28 सितंबर 2010 को एक बच्ची की हत्या के मामले में कोली को फांसी
- 22 दिसंबर 2010 को एक बच्ची की हत्या के मामले में कोली को फांसी
- 24 दिसंबर 2012 को एक बच्ची की हत्या के मामले में कोली को फांसी
- 07 अक्टूबर 2016 को एक महिला की हत्या के मामले कोली को फांसी
- 16 दिसंबर 2016 को एक युवती के मामले में कोली को फांसी
- 24 जुलाई 2017 को एक युवती की हत्या मामले में कोली-पंधेर को फांसी
- 08 दिसंबर 2017 को  एक युवती की हत्या मामले में कोली-पंधेर को फांसी
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