निर्भया के दोषियों को आज सवेरे 5.30 बजे फांसी दी जाएगी। फांसी पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषियों के वकील की आखिरी दलील भी खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका का कोई आधार ही नहीं है। अदालत ने कहा कि यह याचिका आधारहीन है और पर्याप्त प्रमाणों से भी रहित है। हाईकोर्ट में झटके के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि फैसले (हाईकोर्ट) की प्रति मिलते ही मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैंने रजिस्ट्रार से बात की है।
AP Singh, advocate of 2012 Delhi gang-rape convicts: I will go to Supreme Court when I get the order copy. I have spoken to Registrar, I will go to him. https://t.co/WKEqNgrmie pic.twitter.com/RcKmyczGjQ
— ANI (@ANI) March 19, 2020
उधर, निर्भया की मां भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को काफी समय दिया गया। फांसी टालने के लिए कई याचिकाएं दायर की गईं। लेकिन अब हाईकोर्ट में उनकी दलीलें खारिज हो गई हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्हें वहां भी नामाकी मिलेगी। दोषियों को सवेरे फांसी हो जाएगी।
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Convicts were given a lot of time, many pleas were filed to delay the execution. Their plea has been dismissed in High Court, we are going to Supreme Court, it will be dismissed there too. Convicts will be hanged this morning. https://t.co/WKEqNgrmie pic.twitter.com/cuSVn8eFpU
— ANI (@ANI) March 19, 2020