फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली: यासीन मलिक बढ़ी मुश्किलें, एनआईए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल शुरू करने का दिया आदेश

Sat, 24 Oct 2026 11:32 AM IST
Vijay Singh Pundir न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस मामले में आरोप है कि कुल 8,94,87,639 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई और बाद में यह रकम आरोपियों को प्राप्त हुई। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वर्ष 2017 में दर्ज केस पर आधारित है। 
विज्ञापन
यासीन मलिक (फाइल फोटो) - फोटो : X @ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नई दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यासीन मलिक और छह अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह मामला हवाला चैनलों के जरिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोपों से जुड़ा है।

विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस मामले में आरोप है कि कुल 8,94,87,639 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई और बाद में यह रकम आरोपियों को प्राप्त हुई। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वर्ष 2017 में दर्ज केस पर आधारित है। 

इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120B, 121 और 121A के और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 लगाई गई थीं। विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद यासीन मलिक और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल आगे बढ़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें