प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस मामले में आरोप है कि कुल 8,94,87,639 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई और बाद में यह रकम आरोपियों को प्राप्त हुई। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वर्ष 2017 में दर्ज केस पर आधारित है।
नई दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यासीन मलिक और छह अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह मामला हवाला चैनलों के जरिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोपों से जुड़ा है।
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जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस मामले में आरोप है कि कुल 8,94,87,639 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई और बाद में यह रकम आरोपियों को प्राप्त हुई। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वर्ष 2017 में दर्ज केस पर आधारित है।
इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120B, 121 और 121A के और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 लगाई गई थीं। विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद यासीन मलिक और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल आगे बढ़ेगा।