फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अगर DMRC ने 17 नवंबर तक नहीं दी ये जानकारी तो रुक सकती है दिल्ली मेट्रो की रफ्तार

Fri, 27 Oct 2017 12:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
बिना अनुमति मेट्रो स्टेशनों पर भूजल दोहन करने के लिए एनजीटी ने डीएमआरसी को मेट्रो सेवाएं रोकने की कड़ी चेतावनी दी है।
विज्ञापन


पीठ ने साफ-साफ कहा कि अगली सुनवाई में यदि नहीं बताया गया कि कितने स्टेशन बिना इजाजत भूजल दोहन कर रहे हैं, तो मेट्रो सेवाएं रोकने का आदेश देंगे। इसकी अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। याची व एडवोकेट कुश कालरा का आरोप है कि कई मेट्रो स्टेशन बिना अनुमति भूजल दोहन कर रहे हैं। पीठ ने याची, डीएमआरसी और दिल्ली जल बोर्ड को इस संबंध में बैठक करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मेट्रो ने बिना अनुमति राष्ट्रीय राजधानी में करीब 276 बोरवेल लगाए

- फोटो : self
पीठ ने कहा कि बैठक कर यह तय करें कि कितने स्टेशन भूजल दोहन कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने हाल ही में ट्रिब्युनल को बताया था कि उन्होंने डीएमआरसी को भूजल दोहन की अनुमति नहीं दी है।

मेट्रो ने बिना अनुमति राष्ट्रीय राजधानी में करीब 276 बोरवेल लगाए हैं। याची ने आरोप लगाया कि डीएमआरसी इस पानी से अपनी ट्रेनों की धुलाई करता है, जबकि दिल्ली में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है।  
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें