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Delhi NCR News: मजनू का टीला के पास हो रहे अवैध निर्माण पर एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। यमुना नदी के खादर क्षेत्र में मजनू का टीला इलाके में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एक स्थानीय निवासी के पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने इस मामले को पर्यावरणीय मानदंडों से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। वजीराबाद निवासी रोहित त्यागी ने एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मजनू का टीला क्षेत्र में यमुना के खादर इलाके में बेसमेंट सहित सात मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह निर्माण ग्रीन बेल्ट और ‘ओ’ जोन में हो रहा है, जहां दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। एनजीटी की पीठ ने पत्र में उठाए गए पर्यावरणीय मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए उत्तर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है।
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जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

ट्रिब्यूनल ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे अवैध निर्माण करने वालों का पूरा विवरण प्रस्तुत करें तथा यह स्पष्ट करें कि क्या निर्माण वाकई यमुना खादर क्षेत्र में किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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