नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने राजधानी के सभी निजी और सरकारी स्कूलों व कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को दो महीने में अपने खर्च पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का आदेश दिया है।
पीठ ने कहा कि यदि तय समय में कोई आदेश का पालन करने में विफल होता है, तो उस पर पांच लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश दिया है।
ट्रिब्युनल ने स्कूलों और कॉलेजों को इस मामले में गठित समिति के पास आवेदन करने के लिए कहा है। आवेदन के बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच समिति करेगी। समिति जांच करने के बाद यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सही पाती है, तभी उसे संचालन की मंजूरी व प्रमाण पत्र देगी। समिति में दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग के निदेशक, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और अन्य शामिल हैं।