दिल्ली पुलिस ने इस दिवाली पर हरे और पीईएसओ प्रमाणित पटाखों की बिक्री के लिए दिल्ली में दुकानदारों को दिए गए सभी लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। दिल्ली पुलिस एनजीटी के निर्देश कर कार्रवाई करेगी। यह निर्णय दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति(डीपीसीसी) की ओर से जारी 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखे फोडने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध की अधिसूचना जारी करने के बाद लिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ओर से 2 नवंबर तक 167 लाइसेंस जारी किए गए थे। जिसे तत्काल आदेश से निलंबित कर दिया गया है। अब दिल्ली में कोई भी पटाखा बेचने या चलाते हुए पाया जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से पटाखा बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उसके बाद से पुलिस दिल्ली के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
रविवार को पुलिस ने पटाखा बेचने वाले सात दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 593 किलो पटाखा बरामद किया है और पटाखा बेच रहे सात लेगों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह पटाखा चलाने के मामले में पुलिस ने आठ मामले दर्ज किये हैं और इनके कब्जे से एक किलो पटाखा बरामद किया है। जबकि पटाखा चलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
इससे पहले पुलिस ने शनिवार को तीन दुकानदारों को खिलाफ मामला दर्ज कर उनके कब्जे से 459 किलोग्राम पटाखे जब्त किए थे। तीनों दुकानदार पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और बाहरी दिल्ली से गिरफ्तार किये गये थे। इसके साथ साथ पुलिस पटाखा जमा करने वालों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है।