राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से उड़ान भरने और उतरने वाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानों का शोर कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हवाई अड्डे के चारों ओर ध्वनि बाधा बनाने व हरित बाउंड्री तैयार करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा प्रधान पीठ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कहा है कि विमान की लैंडिंग के वक्त कम से कम ध्वनि प्रदूषण हो इसलिए विमान के भीतर मौजूद पैनल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल बहुत ही सोच-समझकर और न्यायपूर्ण होना चाहिए।
रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल विमान लैंडिंग के वक्त डायवर्जन के लिए किया जाता है। इस दौरान जबरदस्त आवाज विमान के इंजन से पैदा होती है। विमान का पायलट ही यह निर्णय ले सकता है कि वह लैंडिंग के वक्त इस पैनल का इस्तेमाल करेगा या नहीं।