एनजीटी की कड़ी शर्तों के लगाए जाने के बाद घबराकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार से लागू होने वाले ऑड-ईवन स्कीम को रद्द कर दिया है। सरकार ने अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि दुपहिया वाहनों को इससे छूट ना दिए जाने पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी।ॉ
इससे पहले दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी में ऑड-ईवन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी थी। सोमवार 13 नवंबर से 17 नवंबर तक यह योजना लागू होने वाली थी।
एनजीटी ने इमरजेंसी वाहन जैसे- एंबुलेंस आदि को छोड़कर सभी को छूट से बाहर कर दिया है। यानी अब दोपहिया वाहन, महिला ड्राइवर वाली गाड़ी, वीआईपी, बच्चों वाली कार आदि सभी को छूट से बाहर कर दिया है। यानी अब किसी भी संस्था, व्यक्ति या वीआईपी किसी को भी इस स्कीम के तहत छूट नहीं मिलेगी।
There is no exemption at all, #OddEven will be implemented even on VIPs, only emergency vehicles will be exempted: Rajiv Bansal, Counselor for DDA
— ANI (@ANI) November 11, 2017
एनजीटी के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने आज दोपहर में इमरजेंसी बुलाई है। बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल के कड़े आदेश के बाद अब सरकार गफलत में है कि आखिर दोपहिया वाहनों को भी ऑड-ईवन के दायरे में लाने पर आखिर इस नियम को लागू कैसे करवाया जाएगा। उसी को लेकर सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है।
Delhi CM Arvind Kejriwal calls an emergency meeting in view of NGT's order on #OddEven scheme. Meeting to begin shortly.
— ANI (@ANI) November 11, 2017
एनजीटी ने ये भी निर्देश दिया है कि अगर भविष्य में भी कभी पीएम 2.5 का लेवल 500 के पार और पीएम 10 का लेवल 300 के पार पहुंच जाए तो 48 घंटे तक स्थिति का जायजा लेने के बाद अपने आप ऑड-ईवन स्कीम लागू हो जाएगी। बता दें कि इस बार इस प्रदूषण का स्तर उपर बताए गए पैमाने से ज्यादा है इसी वजह से एनजीटी ने ऑड-ईवन को लागू करने की मंजूरी दी है।
#FLASH: Giving nod to the Odd Even scheme, NGT directs 'no exemption' for two wheelers, govt servants or women #Delhipollution pic.twitter.com/LVXQlWx38L
— ANI (@ANI) November 11, 2017
NGT directed "Odd Even scheme must be implemented in Delhi NCR as and when PM 10 crosses 300 level and PM 2.5 crosses 500"
— ANI (@ANI) November 11, 2017
इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को पार्किंग फीस को चार गुना किए जाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
Next hearing to take place on 14th November #delhipollution
— ANI (@ANI) November 11, 2017
तारीख तय करेगी किस नंबर की चलेगी गाड़ी
किस तारीख को कौन सी गाड़ी चलेगी, यह तारीख के नंबर पर तय करेगा। विषम तारीख यानी 13, 15, 17 को विषम नंबर के ही वाहन चलेंगे। इसी तरह सम तारीख यानी 14, 16 नवंबर को वही वाहन चलेंगे जिसके आखिर में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा। जीरो को सम नंबर माना जाएगा। पहले दिन 13 नवंबर को सिर्फ विषम नंबर वाले वाहन चलेंगे।
हालांकि इस पूरे फैसले से दिल्लीवालों को सोमवार से बहुत परेशानी होने वाली है। क्योंकि इस बार दोपहिया वाहनों को भी इस नियम में शामिल कर लिया गया है। देखें क्या है राजधानी में वाहनों के आंकड़े-
एक नजर में वाहनों की संख्या
- 1.05 करोड़ वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड।
- 63.26 लाख दुपहिया वाहन है।
- 30.42 लाख निजी कारें।
- 2.21 लाख गुड्स कैरियर।
- 1.13 लाख मोपेड।
- 3.75 लाख अन्य वाहन रजिस्टर्ड हैं।
- 25.60 लाख वाहन (अनुमानित) दायरे में आएंगे।
- 12.30 लाख रोजाना सड़कों से हटेंगे।
- 4-6 लाख एनसीआर के वाहन दिल्ली आते हैं।
- 1300 से अधिक एंबुलेंस रजिस्टर्ड है।
- 8000 एंबेंसी कारों को छूट है।
- 3.50 लाख सीएनजी कारों (अनुमानित) को छूट है।