अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड इलाके में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की खराब देखभाल और इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि निवासियों की शिकायत गंभीर है और इसका उचित जांच व समाधान जरूरी है। डीजेबी के वकील ने आश्वासन दिया कि उचित कदम उठाए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड स्थित एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा पत्र याचिका के माध्यम से शिकायत की गई थी कि निकटवर्ती एसटीपी की ठीक से देखभाल न होने से दुर्गंधयुक्त गैसें निकल रही हैं, जिससे इलाके के निवासियों को सांस संबंधी समस्याएं, सिरदर्द और अन्य स्वास्थ्य परेशानियां हो रही हैं। अधिकरण ने कहा कि शिकायत में उठाए गए मुद्दे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं, इसलिए डीजेबी को प्लांट की उचित देखभाल, रखरखाव और संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीसीसी को एसटीपी का निरीक्षण कर पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।