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नीट-यूजी पेपर लीक: 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने कहा कि इस मामले में आदेश 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस साल की शुरुआत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पेपर लीक के साथ-साथ सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनुचित साधनों के इस्तेमाल से उत्पन्न आपराधिक मामलों से निपटने वाली इस फास्ट-ट्रैक अदालत में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। एजेंसी ने 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ का निवासी है और जिसे 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
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राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (अंडरग्रेजुएट), या नीट-यूजी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा मेडिकल छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। 12 मई को, एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट-यूजी को पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दिया था। 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी।
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