नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के स्वास्थ्य लाइसेंस विभाग ने होटल, रेस्तरां, कैफे व अन्य खाद्य संबंधी दुकानों की लाइसेंस फीस में 50 से लेकर 450 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, कुछ अन्य सेवाओं की लाइसेंस फीस में भी 50 रुपये से कम का इजाफा हुआ है। लेकिन 50 रुपये से कम की बढ़ोत्तरी होने पर उनकी लाइसेंसिंग फीस की दर पहले की तरह ही रहेगी।
एनडीएमसी की ओर से गेस्ट हाउस, होटल व रेस्तरां को बैठने व ठहरने की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत कर उनके लाइसेंस के दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें 21 से 50 बेड की क्षमता वाले गेस्ट हाउस के लिए 120 रुपये, 51 से 100 बेड की क्षमता वाले लॉजिंग हाउस के लिए 240 रुपये बढ़ाए गए हैं।
इन सभी की लाइसेंस अवधि तीन साल के लिए रहेगी। वहीं, 100 से अधिक क्षमता वाले होटल पर 480 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में जहां पहले तीन साल के लिए 12 हजार रुपये देने पड़ते थे, अब इसकी लाइसेंसिग फीस बढ़ाकर 12240 रुपये कर दी गई है।
वहीं, मिठाई की दुकान के लाइसेंस के लिए अब पहले के मुकाबले 224 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे। पहले पांच साल का लाइसेंस 1200 रुपये में बनता था।
सिनेमा हॉल, जिम, कल्ब व स्पा में भी 200 रुपये से अधिक की बढ़ोत्तरी
एनडीएमसी इलाके के अंतर्गत आने वाले सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्पा व कल्ब के भी लाइसेंस फीस में 200 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। थियेटर, ऑडिटोरियम व जिम को जहां पहले तीन साल के लिए 1200 रुपये देने पड़ते थे, अब बढ़ाकर 1224 रुपये कर दी गई है। वहीं, सिनेमा हॉल, क्लब व स्पा के लिए अब छह हजार रुपये की जगह 6120 रुपये लाइसेंस फीस कर दी गई है।