नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली और एनसीआर में चल रहे हॉट मिक्स प्लांट को तत्काल जब्त करने का आदेश दिया है।
केवल उन्हीं प्लांट को चलने दिया जाएगा जिनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) की मंजूरी मिली है और पर्यावरण के मानकों का ख्याल रख रहे हैं।
ग्रीन पैनल ने प्लांट को बंद करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है।
मानकों पर खरे उतरने वालो पर ही सहमति
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को राजधानी में वायु प्रदूषण की रोकथाम के मामले की सुनवाई कर रही थी।
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दाखिल की गई याचिका में शिकायत की गई थी कि सड़क किनारे बिना किसी सुरक्षा और मानकों के निर्माण कार्यों में हॉट मिक्स प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इनसे निकलने वाले खतरनाक कण न सिर्फ वायु प्रदूषण करते हैं बल्कि राहगीरों की सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। प्रधान पीठ ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर सीमा के भीतर किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर प्लांट चलाते हुए पाया जाए तो तत्काल उसे जब्त करें।
एनजीटी ने दिया था नोटिस
इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दी गई याचिका में बताया गया था कि दिल्ली-फरीदाबाद (मथुरा) रोड पर इन हॉट मिक्स प्लांट की वजह से लोगों को परेशानी होती है।
शिकायत पर ग्रीन पैनल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएएचएआई) और दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को उनके प्रोजेक्ट में प्रयोग में लाए जा रहे हॉट मिक्स प्लांट को लेकर नोटिस दिया था।
साथ ही सड़क पर बिना किसी सुरक्षा के चल रहे सभी प्लांट को बंद करने के निर्देश दिए थे।