नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली और एनसीआर में चल रहे हॉट मिक्स प्लांट को तत्काल जब्त करने का आदेश दिया है।
केवल उन्हीं प्लांट को चलने दिया जाएगा जिनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) की मंजूरी मिली है और पर्यावरण के मानकों का ख्याल रख रहे हैं।
ग्रीन पैनल ने प्लांट को बंद करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है।