राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को घर खरीदने वाले संघ के सदस्यों को 18 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश खरीदारों को घर का कब्जा न देने के कारण दिया गया है।
शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को यूनिहोम -3 खरीदारों संघ के सदस्यों द्वारा जमा किए गए 188419025 रुपये 6 हफ्तों के भीतर वापस करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि रुपयों के जमा होने की तारीख से वापसी तक 10 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।
एसोसिएशन में 33 व्यक्तियों ने शामिल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूनिहोम्स 3 नाम की परियोजना में यूनिटेक से फ्लैट खरीदे थे।
कमीशन ने कहा कि वापस की जाने वाली पूरी राशि का भुगतान आज से 6 सप्ताह के अंदर 10 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज की दर से करना होगा। यह ब्याज खरीदारों द्वारा जमा की गई राशि के दिन से प्रभावी होगी। इसके अलावा यूनिटेक को 10000 रुपए बतौर मुकदमेबाजी की लागत के रूप में खरीदारों के संघ को देना होगा।