पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता ऑस्कर फर्नाडिस ने आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है। विभाग ने यंग इंडियन और नेशनल हेराल्ड से जुड़े वित्तीय लेनदेन में इन नेताओं के आयकर का दोबारा निर्धारण का फैसला किया है।
जस्टिस एस. रविंद्र भट और जस्टिस एके चावला की पीठ के समक्ष सोनिया गांधी व फर्नाडिस की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ऐसी ही याचिका राहुल गांधी ने भी दायर कर रखी है। इन सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
कोर्ट ने समक्ष राहुल गांधी के वकील अरविंद दातार ने कहा था कि अगली तारीख तक उनके मुवक्किल पर कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। कोर्ट के समक्ष एएसजी तुषार मेहता ने कहा आयकर विभाग अगली तारीख तक राहुल पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष के वकील ने मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की भी मांग की लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था।
आयकर विभाग के मुताबिक, राहुल गांधी वर्ष 2010 से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे लेकिन उन्होंने यह जानकारी अपने 2011-12 के आयकर विवरण में नहीं दी थी।