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नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया गांधी ने दी सफाई

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'गैर लाभकारी संगठन यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का अधिग्रहण नुकसान में चल रही प्रकाशन कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था।’
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नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की संपत्ति हड़पने के आरोप संबंधी मामले में हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमने यह निर्णय कांग्रेस द्वारा तय सिद्धांत व नियमों के तहत किया है।

न्यायमूर्ति वीपी वैश के समक्ष सोनिया व राहुल गांधी सहित छह लोगों की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बिना साक्ष्यों के उनके मुवक्किलों के खिलाफ आरोप लगाया है। उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने का आग्रह किया।
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सिब्बल ने स्वामी के आरोपों को नकारा

सिब्बल ने स्वामी के उस आरोप को नकार दिया कि वाईआईएल में अधिकांश शेयर सोनिया व राहुल के हैं। उन्होंने इस आरोप को भी बेबुनियाद बताया कि रियल एस्टेट के जरिये हजारों करोड़ का फायदा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वाईआईएल एक कंपनी है और फायदा शेयरहोल्डर की अपेक्षा चैरिटी में जाता है।

एजेएल की दिल्ली के अलावा मुंबई, पटना, पंचकूला स्थित संपत्ति सरकारी लीज पर है। लखनऊ स्थित एक संपत्ति लंबे अरसे से चैरिटेबल आंखों के अस्पताल के पास लीज पर है। सभी संपत्तियों के निपटारे पर प्रतिबेंध है।

ऐसे में कैसे आरोप लगाया जा सकता है कि संपत्ति को हड़प लिया गया। इसी आरोप को लेकर स्वामी ने पहले नवंबर 2013 में चुनाव आयोग में शिकायत की थी।
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बुधवार को सुनवाई में क्या होगा?

आयोग ने उनकी शिकायत को खारिज करते हुए कहा था कि पंजीकृत नेशनल पार्टी निजी कंपनी को ऋण प्रदान कर सकती है।

इसी प्रकार उन्होंने पांच सदस्यीय जजों के पंचाट के भाजपा के मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उचित रूप से टैक्स का भुगतान करने वाली पार्टी व्यवसायिक गतिविधियां कर सकती हैं।

अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने का निर्णय किया है।
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