हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी की याचिका पर हालांकि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया लेकिन केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड व फिल्म निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई के लिये 22 मई की तारीख तय की गई है।
याची के वकील जयंत सूद ने कहा कि यह फिल्म कल रिलीज होनी है और इस पर फौरन रोक लगनी चाहिये क्योंकि इस फिल्म में गुरु नानक देव जी व उनके परिजनों के जीवन को फिल्माया गया जो सिख धर्म के नियमों के मुताबिक प्रतिबंधित है।
कोर्ट ने कहा अन्य पक्षों का जवाब आने दीजिये उसके बाद देखा जायेगा। एक पक्ष को सुनकर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।