हाईकोर्ट ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा अदालत ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें सड़क का नाम गुरु तेग बहादुर करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने अधिवक्ता शाहिद अली व दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में कोई जनहित नहीं है।
अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसा लगता है कि नाम परिवर्तन से आप प्रभावित हुए हैं न कि पब्लिक।