फरीदाबाद में शादी में अड़चन पैदा करने वाले दोस्त की गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में युवक को उम्रकैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई। हत्यारे को जेल भेज दिया गया।
पंचशील कॉलोनी निवासी प्रमोद ओखला, दिल्ली में नौकरी करता था। पांच जून 2012 को ड्यूटी से छुट्टी होने के बाद प्रमोद अपने बहनोई अजीत व दोस्त श्यामसुंदर के साथ शराब पीने चला गया। उसने अपनी पत्नी को फोन करके इसकी सूचना दे दी थी। रात को प्रमोद घर लौट आया। उसके बाद उसके पास श्यामसुंदर का फोन आया और उसने प्रमोद को दुर्गा बिल्डर क्षेत्र में बुलाया। वहां पहुंचने पर श्यामसुंदर ने प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी।
भाई सत्यवीर ने श्याम सुंदर के खिलाफ थाना सराय ख्वाजा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला था कि श्यामसुंदर की शादी प्रमोद की साली से लगी थी। प्रमोद इसका विरोध कर रहा था। इसके बाद साली की शादी किसी और से कर दी गई। श्याम सुंदर इससे आहत था और उसने प्रमोद से रंजिश पाल ली थी। मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत मेहता ने श्याम सुंदर को प्रमोद की हत्या का दोषी करार दिया। उसे उम्रकैद के साथ ही जुर्माने की सजा सुनाई।