- दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक रह सकेंगे साथ
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख को अपने बीमार पिता से मुलाकात करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल से एम्स दिल्ली ले जाया जाए और शाम को वापस जेल लौटाया जाए। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत के आदेश में संशोधन करते हुए यह फैसला सुनाया। आदेश के अनुसार, शेख सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अपने पिता के साथ रह सकेंगे और इस दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 10 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले उन्हें श्रीनगर में भर्ती पिता से मिलने की अनुमति मिली थी, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्स दिल्ली लाया गया।