प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले और टाइम बाउंड सर्विस का इफेक्ट दिल्ली सरकार पर दिखने लगा है।
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सरकार अब आबकारी, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, एनडीएमसी, उच्च शिक्षा व दिल्ली पुलिस समेत कई विभागों की 257 नई सेवाओं को टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम में शामिल करने जा रही है।
इससे पूर्व 116 सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम (ईएसएलए) में शामिल हैं।
तो लगेगा जुर्माना
दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सिटीजन चार्टर की प्रस्तावित सूची को अंतिम रूप देने और निर्धारित समय का आकलन करने के लिए सभी विभागों को भेजा है।
इसे जल्द फाइनल कर जनता को निर्धारित समय पर सेवाएं देने की तैयारी की जा रही है। कोशिश है कि अधिक से अधिक सेवाएं दूसरे दौर में शामिल कर ली जाएं।
समयबद्ध सेवा कानून के तहत अगर निर्धारित समय में विभाग सेवा नहीं देता है तो दैनिक 10 रुपये और अधिकतम 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
अब नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी!
दिल्ली सरकार की नई सूची में पुलिस की 34 सेवाओं को रखा गया है। किराएदार व नौकरों के सत्यापन के अलावा पुलिस से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, नौकरी व पासपोर्ट वेरिफिकेशन लेने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा।
प्रस्तावित सूची में इन सेवाओं को निपटाने की समय सीमा 20 दिन तय की गई है। कागजात और मोबाइल गुम होने की एनसीआर एक दिन में काटकर दी जाएगी और एफआईआर की कॉपी देने के लिए पुलिस शिकायतकर्ता को थाने के बार-बार चक्कर नहीं लगवा पाएगी।
पीड़ित को एफआईआर की कॉपी एक दिन में मिलेगी। हथियारों के लाइसेंस 30 दिन में मिलेंगे तो खानपान की दुकान का रजिस्ट्रेशन सात दिन में करना अनिवार्य होगा। इसी तरह पटाखों की दुकान का लाइसेंस 7 दिन तो जहर बेचने का लाइसेंस 15 दिन में मिलेगा।
ये सब कुछ मिलेगा 7 दिन में
उच्च शिक्षा और ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की 21 सेवाएं नई सूची में शामिल की गई हैं। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन से माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की सीमा सात दिन तय की गई है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग सिर्फ दो दिन में माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा।
इतना ही नहीं नो ड्यूज सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, स्टडी सर्टिफिकेट भी दो दिन में दिया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पात्रता प्रमाणपत्र, मार्क कार्ड अधिकतम एक महीने में जारी करेगा।
कोर्स व कॉलेज परिवर्तन के मामले निपटाने की समय सीमा छह दिन तय की गई है।
एक दिन में मिलेगा प्लान
एनडीएमसी एरिया में रहते हैं तो लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने में 15 दिन तो म्यूटेशन के लिए सिर्फ सात दिन निर्धारित किए गए हैं। बिल्डिंग प्लान को एक दिन में स्वीकृति मिलेगी।
वहीं कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। सभी तरह की पेंशन के निपटारे 15 दिन में होंगे। एनडीएमसी कर्मचारियों को एलटीसी के स्वीकृति व बिल निपटारे का काम भी 15 दिन में पूरा होगा।
अस्पतालों से जारी होने वाला विकलांगता प्रमाणपत्र 21 दिन में मिलेगा। जननी सुरक्षा योजना की राशि एक सप्ताह में मिल जाएगी। वहीं कागजी खानापूर्ति व जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 दिन में नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आती हैं।
-राजस्व विभाग रजिस्ट्री, जीपीए 15 दिन में करके देगी। -आबकारी विभाग बैंक्वेट हॉल, जिम, स्पा, होटल, सिनेमाघर का रजिस्ट्रेशन 25 दिन में करेगा। - दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीटीटीडीसी) टूर पैकेज व ट्रांसपोर्ट 3 दिन में बुक करेगा तो दिल्ली हाट में स्टॉल आवंटन का काम 15 दिन में निपटाएगा।
-राजस्व विभाग चरित्र प्रमाणपत्र 21 दिन में देगा तो रजिस्ट्री, जीपीए व डीड 15 दिन में कर देगा। -दिल्ली फाइनेंस कार्पोरेशन 2 लाख रुपये तक का लोन 7 दिन और पांच लाख तक का 10 दिन में स्वीकृत करेगा। -महिला एवं बाल विकास विभाग 60 दिन में विधवा की बेटी को सहायता राशि जारी करेगा और पेंशन के मामले 45 दिन में निपटाएगा।