वसंत विहार गैंग रेप मामले में दोषी नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंकार कर दिया। इसके साथ ही सुधार गृह से नाबालिग की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उसकी रिहाई रोकने के लिए याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधान के अंतर्गत नाबालिग की रिहाई को नहीं रोका जा सकता। मामले में दोषी नाबालिग अब बीस साल का हो चुका है और बीस दिसंबर को सुधार गृह से उसे छोड़ा जाना है।
उसकी सजा के तीन साल पूरे हो रहे हैं। मौजूदा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक, किसी नाबालिग को तीन साल से ज्यादा सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता।