कासना कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) के न्यायालय ने खारिज कर दिया।
वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों के जेल से बाहर आने पर केस के साक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आरोपियों की अर्जी को खारिज किया गया।
कासना कोतवाली क्षेत्र में 3 मई 2014 को निर्माणाधीन एटीएस प्रिंस्टीन की साइट पर ठेकेदार ने कारपेंटर का काम करने वाले व्यक्ति पर नौ साल की बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।