कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दो दिन में जवाब मांगा है। याचिका में मनोज अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि ईडी इस मामले में उस पर नियोक्ता राबर्ट वाड्रा का नाम लेने का दबाव डाल रहा है।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने मनोज अरोड़ा के खिलाफ बेमियादी गैरजमानती वारंट जारी करने के आवेदन पर भी सुनवाई 11 जनवरी को तय की है। ईडी का कहना है कि मामला लंदन में 19 लाख पौंड की संपत्ति से जुड़ा है। यह संपत्ति राबर्ट वाड्रा की है और इसकी खरीद के लिए धन की व्यवस्था अरोड़ा ने की थी। यह संपत्ति फरार आर्म्स डीलर संजीव भंडारी की दुबई स्थित कंपनी के खाते से भुगतान करके खरीदी गई थी। इसके कुछ समय बाद स्काई लाइट ने भंडारी की कंपनी को करीब 19 लाख पौंड का भुगतान किया था।