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Delhi Liquor Policy: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, 8 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Fri, 26 Apr 2024 01:01 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई, 2024 तक बढ़ा दी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
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विस्तार
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अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विजय नायर समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने शुक्रवार को आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया कि आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेज को डिजिटल बनाने में कितना समय लगने की संभावना है। कार्यवाही के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और साइमन बेंजामिन ने आरोप लगाया कि आरोपी कार्यवाही में देरी कर रहे है। साथ ही वे सुनवाई में तेजी लाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

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ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी आबकारी नीति से उत्पन्न अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी हैं। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। लाइसेंस शुल्क माफ व कम कर दिया गया। वहीं, एल-1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया।

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