आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। साथ ही, अदालत ने चार्ज फ्रेम शुरू नहीं करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि केस के जांच अधिकारी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जांच तीन से चार महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जांच अभी तक चल रही है। अदालत के निर्देश पर गिरफ्तारी हुई और बयान भी रिकॉर्ड किया गया। लिहाजा, अभी इस मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जब दलील रखना शुरू किया तो कुछ समय के लिए आरोपियों के कुछ वकील कोर्ट रूम से बाहर चले गए जिस पर न्यायाधीश ने सख्त नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि जैसे आपकी दलील पूरी हुई आप सभी कोर्ट के बाहर चले गए, यह किस तरह का बर्ताव है। आप सभी कोर्ट से इजाजत लिए बिना और कोर्ट को बिना बताए बाहर चले गए थे। आरोपियों के वकील ने अदालत से कहा कि उन्होंने कोर्ट रूम से वॉक आउट नहीं किया था, इसके लिए माफी भी मांगते हैं।