हाईकोर्ट ने विवाहित होने के बावजूद स्वयं को अविवाहित बताकर दूसरा विवाह करने वाले व्यक्ति को दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी ने स्वयं को अविवाहित बताकर पीड़िता से विवाह किया था। आरोपी ने उसे अंधेरे में रखा और उससे शारीरिक संबंध बनाए। यह सरासर दुष्कर्म की श्रेणी का अपराध है।
अदालत ने आरोपी की निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर अपील खारिज करते हुए कहा कि उसे सात वर्ष कैद संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
पेश मामले के अनुसार पीड़िता की करोलबाग इलाके में दुकान थी। इसी दौरान आरोपी दुकान पर बैंक की ऋण की किस्त लेने आता था। दोनों में जान पहचान हुई। आरोपी ने लड़की की मां के सामने पीड़िता से विवाह का प्रस्ताव रखते हुए स्वयं को अविवाहित बताया।
इसके बाद परिवार वालों की मर्जी से आरोपी ने 21 जुलाई 2008 को लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद आरोपी ने करोलबाग के एक होटल में लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन वह पटेल नगर स्थित एक किराए के घर में लड़की को लेकर गया और वहीं रहने लगा।