पूर्वी दिल्ली।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक चाय विक्रेता पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या के प्रयास में एक व्यक्ति को दोषी करार किया। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दहिया ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित की गवाही और चिकित्सा साक्ष्य ने हमले को निर्णायक रूप से स्थापित किया है। घटना पीरागढ़ी चौक के पास की है, जब अजय उर्फ पंकज एक चाय विक्रेता को चाकू मारने का आरोप था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी 9 अगस्त 2022 की रात प्रिंस की चाय की दुकान पर गया और चाय मांगी। जब विक्रेता ने भुगतान की मांग की, तो बहस छिड़ गई, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से उस पर हमला किया और भाग गया। प्रिंस के पेट और बाएं हाथ पर चाकू से चोट लगी और उन्हें संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पाया कि उनकी आंतें घाव से बाहर निकल आई थीं और बाद में उन्होंने चोटों को गंभीर घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि हालांकि घायल गवाह पूछताछ के दौरान अपने पहले के बयान से मुकर गया।