-अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी दीपक एक ठुकराया हुआ प्रेमी था और वह शिकायतकर्ता के विवाह करने से इन्कार करने पर नाराज था
सिमरन
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने प्रेम का प्रस्ताव ठुकराने पर महिला के ऊपर गोली चलाने के आरोप में दीपक को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने कहा कि साक्ष्यों से साबित होता है कि आरोपी एक ठुकराया हुआ प्रेमी था और शिकायतकर्ता का शादी से इन्कार करने से वह नाराज था। न्यायाधीश ने कहा कि वह लोडेड गैर-लाइसेंसी बन्दूक, कारतूसों से भरी अतिरिक्त मैगजीन, चाकू और खतरनाक रसायनों सहित हथियारों से लैस होकर शिकायतकर्ता के घर गया था। आरोपी ने उसे मारने के इरादे से पिस्टल से उस पर गोली चला दी। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के पास मौजूद हथियारों से पता चलता है कि वह पूरी तैयारी के साथ शिकायतकर्ता को मारने के इरादे से ही गया था।
एफआईआर के मुताबिक, 17 दिसंबर, 2018 को कालकाजी के डीडीए फ्लैट्स स्थित शिकायतकर्ता अपूर्वा सिंह के घर दीपक गुप्ता गया। वहां शिकायतकर्ता को मारने के इरादे से एक देसी पिस्टल से उस पर गोली चला दी। शिकायतकर्ता बचने के लिए एक तरफ हट गई जिससे गोली उसके पीछे की दीवार में लगी। शिकायतकर्ता उसकी दोस्त प्रेरणा और उसके दोस्त के भाई शुभम ने दोषी को मौके पर ही पकड़ लिया और पीसीआर को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के दरवाजे के पास एक पिस्टल, इस्तेमाल गोली और एक मिर्च स्प्रे मिला। आरोपी के वकील ने दलील दी कि कुछ शिकायतकर्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने अभियुक्त के हस्ताक्षर कोरे कागजों पर करवाए थे। उन्होंने यह भी दलील दी कि पुलिस ने अभियुक्त का बयान दर्ज किया और उसे पढ़कर भी नहीं सुनाया।
गवाह ने मना किया कि आरोपी ने उसके चेहरे पर स्प्रे डाला
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इस बात से इन्कार किया कि जब प्रेरणा ने दरवाजा खोला, तो आरोपी ने उसके चेहरे पर स्प्रे करने की कोशिश की। हालांकि, उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखकर खुद को बचा लिया। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि आरोपी दीपक के हाथ में एक पिस्टल थी। इससे उसने अपूर्वा पर गोली चलाई। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि शुभम ने आरोपी को पकड़ लिया और इस प्रक्रिया में पिस्टल जमीन पर गिर गई। दोषी ने बताया कि महिला और उसके बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। सितंबर-2017 से मई-2018 तक और उनकी शादी का प्रस्ताव तय भी हुआ था। अभियुक्त ने बताया कि वह मुंबई आया था, जबकि वह उसके घर भी गया था। महिला ने जिरह में बताया कि उसके पिता अभियुक्त दीपक के घर उसके पैतृक स्थान औरैया, उत्तर प्रदेश में शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे।