अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सौरभ प्रताप सिंह लालर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित एआई-मॉर्फ्ड तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करने के मामले में 34 वर्षीय मुजाहिद जमाल शेख को नियमित जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी समाज में गहरी जड़ें रखता है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी के फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई आशंका नहीं है। मामले के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक, शेख ने 1 फरवरी 2026 को एक्स पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार की गई मॉर्फ्ड तस्वीर दोबारा पोस्ट की थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सामने झुकते हुए दिखाया था।