दिल्ली सरकार ने रामलीला कमेटियों की रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। पर्यावरण और वन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि त्योहारी मौसम में लोक हित में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर लगाने व भाषण देने की इजाजत दी जा रही हे। यह आदेश 9 अक्तूबर तक लागू रहेगा। हालांकि, आवासीय क्षेत्र के लिए बनाए गए ध्वनि के मानक को इस दौरान ध्यान में रखना होगा।
इससे पहले, रामलीला कमेटियों ने दिल्ली पुलिस से मांग की थी कि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर लगी पाबंदी को हटा दिया जाए। इसके आधार पर पुलिस ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को दो सितंबर को पत्र लिखा था।
1 अक्तूबर को जारी आदेश में पर्यावरण व वन विभाग ने कहा है कि रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा समेत सभी धार्मिक कार्यक्रमों में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत दी जाती है। हालांकि, ध्वनि प्रदूषण आवसीय क्षेत्र के मानक से ज्यादा नहीं होना चाहिए।