नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटरों और संस्थापकों प्रणॉय रॉय तथा राधिका रॉय के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया। यह सर्कुलर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज दो मामलों के संबंध में जारी किया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा, लुकआउट सर्कुलर रद्द किया जाता है, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें।
अदालत ने रॉय दंपति को जांच के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया। अदालत को बताया गया कि सीबीआई ने जून 2017 और अगस्त 2019 में दर्ज दो एफआईआर के आधार पर ये लुकआउट सर्कुलर जारी किए थे। 2017 का मामला सीबीआई द्वारा बंद कर दिया गया है, जबकि 2019 का मामला अभी लंबित है और इसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अदालत में याचिका दायर कर लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि जांच में सहयोग के बावजूद ये सर्कुलर लंबे समय से उनके यात्रा अधिकारों में बाधा डाल रहे हैं।