आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर-पश्चिमी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हंस राज हंस पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी ने 20 फरवरी 2014 को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया था। आप का दावा है कि वह इस मामले को अदालत में ले जाएगी। अदालत से तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द करने की अपील की जाएगी।
बृहस्पतिवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए पार्टी वरिष्ठ नेता व दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट आरक्षित है। वहां से भाजपा ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, वह अनुसूचित जाति का नहीं है। नामांकन पत्र में भाजपा प्रत्याशी ने इससे जुड़ी जानकारियां छिपाई हैं।
राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, हंस राज हंस ने 20 फरवरी 2014 को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया था। हालांकि, उस वक्त उन्होंने कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी वह फिल्म जगत में पुराने नाम से काम करते रहेंगे।
राजेंद्र पाल का कहना है कि इस लिहाज से हंस राज हंस अनुसूचित जाति के नहीं माने जा सकते और उत्तर पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट से उनकी उम्मीदवारी मान्य नहीं हो सकती।
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने जानकारी छिपाकर चुनाव आयोग के कानूनों का उल्लंघन किया है। पार्टी की लीगल सेल अदालत में इसके खिलाफ याचिका दायर करेगी।
केजरीवाल ने किया ट्वीट
हंस राज हंस आरक्षित सीट से उम्मीदवार बनने के पात्र नहीं हैं। अंत में उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपना वोट बेकार नहीं करना चाहिए।
- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली