अब सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर शराब पीना महंगा पड़ेगा। पकड़े जाने पर भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम में बदलाव किया गया है। यह जानकारी आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी। वह मंगलवार को सूरजकुंड में हुई कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने आए थे।
उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थलों को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे, पार्क बाजार, अथवा नदी के किनारे शराब पीता हुआ पाया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में शमिल होगा। इसके अलावा खड़ी अथवा चलती गाड़ी में भी शराब का उपयोग नहीं किया जा सकता।
ऐसे लोगों के खिलाफ सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी भी कार्रवाई कर सकता है। केस को 24 घंटे के अंदर कराधान अधिकारी अथवा कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। कलेक्टर चाहे तो उसे ट्रायल के लिए कोर्ट में भेज सकता है अथवा खुद प्रति व्यक्ति पर 5000 रुपये और इसके बाद हर बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना कर सकता है।