अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस को 200 करोड़ रुपये के एक्सटॉर्शन मामले में जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें राहत देते हुए जमानत दी। न्यायमूर्ति प्रतीक जलान ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, मकोका मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है, लेकिन ईडी मामले में उसे स्वीकार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से लगभग 200 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में लीना पॉलोस भी आरोपी हैं। लीना पॉलोस ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) मामले और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलग-अलग जमानत याचिकाएं दायर की थीं।