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अंतिम अवसरः सरकार ने खास ई-मेल पर मांगी काला धन रखने वालों की जानकारी 

Sat, 17 Dec 2016 12:43 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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एक हजार और पांच सौ रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने के बाद सरकार ने काला धन को सफेद करने के लिए नई योजना लागू करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि काला धन रखने वालों के लिए यह अंतिम अवसर है।
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इसका लाभ नहीं लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही नहीं, अब कोई भी व्यक्ति काला धन रखने वालों की सूचना आयकर विभाग को दे सकता है। सरकार ने काला धन रखने वालों की सूचना देने के लिए एक अलग ई-मेल भी जारी की है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने शुक्रवार को बताया कि काला धन रखने वालों को सरकार एक आखिरी मौका दे रही है। इसके लिए कराधान कानून में दूसरे संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) 2016 भी लागू हो गई है।
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काला धन रखने वाला कोई भी व्यक्ति 17 दिसंबर से 31 मार्च तक तक 49.9 फीसदी टैक्स, सरचार्ज और जुर्माने की राशि पीएमजीकेवाई में चुका कर धन को सफेद कर सकता है। बाकी बची 50.1 फीसदी रकम में से आधी यानी कुल का 25 फीसदी चार साल तक जमा करना होगा, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

यह राशि चार साल बाद ही निकाली जा सकेगी। शेष राशि यानी कुल का 25 फीसदी का उपयोग तुरंत किया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि यह काला धन समाने लाने की पूर्व घोषित योजना (आईडीएस) का ही नया संस्करण नहीं है, तो उन्होंने इससे इनकार किया। उनके मुताबिक इसमें ढेर सारी बंदिश लगाई गई हैं।

घोषणा करने वालों की जानकारी रहेगी गोपनीय
हसमुख अढिया ने बताया कि पीएमजीकेवाई के तहत जो कोई भी काले धन की घोषणा करेगा उसकी जानकारी गोपनीय रहेगी। यही नहीं, उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क या अन्य कर के कानून के तहत भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि वह पीएमएलए या इसी तरह के अन्य कानूनों के दायरे में आता है तो जरूर कार्रवाई होगी। 

काला धन की जानकारी देने के लिए ई-मेल आईडी
अढिया ने बताया कि काला धन रखने वालों की सूचना आम नागरिक भी दे सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग में एक अलग ई-मेल आईडी बनाया गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अगर आपकी जानकारी में किसी के पास काला धन है, तो उसकी शिकायत  blackmoneyinfo@incometax.gov.in में कर सकते  हैं। काले धन की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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