दिल्ली सरकार दिल्ली लोकायुक्त बिल, 2014 को केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना ही विधानसभा में पास कराएगी। शुक्रवार को कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी।
ड्राफ्ट सतर्कता, सेवाएं, कानून और वित्त विभाग को भेजा गया था। जो सुझाव आए हैं उस पर कैबिनेट चर्चा करेगी। चूंकि यह कानून केंद्र सरकार से जुड़े कई कानून को जोड़ेगा, इसलिए इसके अंतिम सीढ़ी तक पहुंचना आसान नहीं है।
दिल्ली सरकार के अधिकारी बताते हैं कि कोई भी ऐसा कानून जो केंद्र सरकार के किसी कानून से जुड़ा हो या संसद से पास किया गया हो, उसे राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से अनुमति के बाद ही विधानसभा में पास करने का नियम है।
लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इसे आसानी से स्वीकृति नहीं देगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो लोकपाल कानून पास किया है, उससे इसके प्रावधान अलग हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधानसभा में बिल पास करने के बाद ही केन्द्र सरकार को अंतिम अनुमति के लिए भेजेंगे। विधानसभा में लाया गया बिल पास होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।
हम दिल्ली जनलोकपाल बिल विधानसभा में लाएंगे। दूसरी पार्टी गिरा देती है तो इसे जनता देखेगी और सबक सिखाएगी।