2013 विधानसभा चुनाव के हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालती समन पर अरविंद केजरीवाल शनिवार को कोर्ट में पेश हुए थे। मामले की सुनवाई के लिए 7 अप्रैल 2017 की तारीख तय की गई है।
पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी आशीष गुप्ता के समक्ष मुख्यमंत्री केजरीवाल शनिवार को पेश हुए। केजरीवाल ने पेशी के बाद जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल को दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।
पेश मामले में शिकायतकर्ता एनजीओ मौलिक भारत ट्रस्ट की शिकायत पर कोर्ट ने फरवरी 2016 में केजरीवाल को बतौर आरोपी समन जारी किया था। ट्रस्ट की ओर से शिकायत दायर कर नीरज सक्सेना व अनुज अग्रवाल ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी संपत्ति व आय की सही जानकारी नहीं दी।
इसके अलावा उस समय केजरीवाल गाजियाबाद में रहते थे लेकिन उन्होंने दिल्ली का पता हलफनामे में दिया था। एनजीओ ने चुनावी हलफनामे में सही जानकारी न होने के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल का चुनाव रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर याची को निचली अदालत के समक्ष जाने के लिये कहा था।