दिल्ली हाईकोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में शनिवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि निचली अदालतों में न्याय मिलने में काफी समय लगता है। देरी से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। देश की न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित बनाया जाना चाहिए।
अभी तक इस काम में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी आड़े आती थी। हमारी सरकार इस कार्य के लिए हर तरह की मदद करने के लिये तैयार है। अगर इस एक साल में हम इसकी शुरुआत कर सके तो यह बड़ी बात होगी।
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि राजधानी से एक प्रयोग की शुरुआत करें कि हर मुकदमे की सुनवाई छह माह के भीतर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है और उससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
हमारी सरकार कभी इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी। न्यायपालिका में आम आदमी के विश्वास के बारे में उन्होंने कहा इस समय जो देश के हालात हैं जिसमें आम आदमी को विधायिका व कार्यपालिका से शिकायत होती है तो वह न्यायपालिका की ओर देखता है।
अपने काम को मिशन की तरह करें जज
आम आदमी को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा होता है और ऐसे संकट के समय में न्यायपालिका उसके इस विश्वास को बचा कर रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने अपने संबोधन में कहा कि दूसरे देशों की तरह हमारा देश भी विकास की शुरुआत में है।
इसके बाद भी न्यायपालिका ने उच्च मानकों को बनाए रखा है और यह मानक आगे भी बनाए रखे जाने चाहिए। न्यायपालिका में अनुशासन व स्व नियंत्रण होना चाहिये। जज अपने काम को एक मिशन की तरह करें। लोगों का विश्वास न्यायपालिका में है और यह विश्वास कायम रहना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग, दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ वकीलों, पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
'जजों की नियुक्ति में कोई दखल नहीं दे सकता'
49 साल पहले आज ही के दिन 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट की शुरुआत मौलाना आजाद रोड से हुई थी। उसके बाद हाईकोर्ट को ट्रावनकोर हाउस व उसके बाद पटियाला हाउस में शिफ्ट कर दिया गया।
पटियाला हाउस से हाईकोर्ट को शेरशाह रोड पर स्थित मौजूदा भवन में 25 सितंबर 1976 को शिफ्ट किया गया था। शुरू में केवल तीन जज काम करते थे।
दिल्ली हाईकोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने समारोह की थीम ‘सब के लिये न्याय’ पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ और संविधान की व्याख्या करने वाली है।
हमारे देश में अनेक लोग सामाजिक आर्थिक ढांचे के सबसे निचले स्तर पर हैं और उन्हें सस्ता न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में कोई दखल नहीं दे सकता लेकिन इसमें ईमानदारी के उच्च मानकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
पारदर्शी तरीके से हो जजों की नियुक्ति
अदालतों में नियुक्ति चाहे जैसे भी हो लेकिन तय व पारदर्शी तरीके से कुशल जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) मामले से जोड़ कर देखा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एनजेएसी संबंधी याचिका खारिज करते हुए जजों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली का पक्ष लिया था।
लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के कार्य व शक्तियों के संबंध में उन्होंने कहा कि न्यायिक सक्रियता से इन अंगों की शक्तियों में टकराव नहीं होना चाहिए।
दूसरी ओर न्यायपालिका की स्वायत्तता से भी समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या भी एक चुनौती है।